Raipur,19 जून 2024। छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फ़ैसला लेते हुए आबकारी विभाग में प्रभावी एफ एल 10 ए और एफएल 10 बी लायसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। ईडी की शराब घोटाले की जाँच में एफएल 10 लायसेंस भी घोटालों के हिस्से के रुप में बताए गए थे।
क्या है एफएल 10 ए बी लायसेंस
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह फ़ैसला शराब व्यवसाय पर गहरी पकड़ और दखल रखने वालों को चौंका गया है। प्रतिष्ठित और ग्राहकों के बीच प्रभावी दखल रखने वाली बड़ी शराब कंपनियों से शराब की थोक ख़रीदी कर सरकार को बेचने की व्यवस्था को चलाने के लिए एफएल 10 ए लायसेंस की व्यवस्था बनाई गई। जबकि एफएल 10 बी लायसेंस राज्य के डिस्टलरी और सरकार के बीच सक्रिय थे। यह लायसेंस विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण के उपयोग में प्रभावी थे।
अब कैसे होगी ख़रीदी
सरकार अब सीधे शराब के निर्माता कंपनी से शराब ख़रीदेगी।अब यह खरीदी छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन के ज़रिए होगी।