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Chhattisgarh: ईडी केस में अनिल टुटेजा को जमानत

ईडी के शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। इसी मामले में दर्ज एसीबी के केस में जमानत याचिका लंबित है।

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By: याज्ञवल्क्य
10 days ago
Chhattisgarh: ईडी केस में अनिल टुटेजा को जमानत

Raipur,15 April 2025। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में बीते 20 अप्रैल से गिरफ्तार पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अनिल टुटेजा को यह जमानत ईडी के द्वारा दर्ज ईसीआईआर में मिली है।

ईडी का कड़ा प्रतिरोध लेकिन..

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयन की बेंच ने अनिल टुटेजा की ओर से पेश याचिका की सुनवाई की।अनिल टुटेजा की ओर से मुकुल रोहतगी जबकि ईडी की ओर से एस वी राजू ने तर्क दिए। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान ईडी ने कड़ा प्रतिरोध किया और प्रकरण को गंभीर तथा आरोपी को बेहद प्रभावशाली बताया।ईडी ने सर्वोच्च अदालत से नान प्रकरण का भी जिक्र किया। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिए गए कि, प्रकरण की सुनवाई में लंबा समय लगना है। याचिकाकर्ता ( अनिल टुटेजा ) की गिरफ़्तारी को एक साल हो चुके हैं लेकिन चार्ज ही फ़्रेम नहीं हुआ है। जबकि चार्ज लगाए थे उसमें 197 की अनुमति का अभिलेख नहीं था जिस वजह से यह चार्ज क्वेश हो गया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि, इस प्रकरण की अधिकतम सजा ही सात साल है, और याचिकाकर्ता एक साल से जेल में निरुद्ध है। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल टुटेजा की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत दिए जाने के आदेश दे दिए। ईडी की ओर से किए गए आग्रह के बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि यदि कोई ऐसी शिकायत प्रमाणित रुप से आती है कि, याचिकाकर्ता प्रभावित कर रहे हैं तो ईडी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन लगा सकती है।

एसीबी के मामले में सुनवाई होनी है

शराब घोटाला मामले में एसीबी की ओर से दर्ज एफ़आइआर पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई अभी होनी है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा एसीबी की ओर से दर्ज मामले में भी गिरफ़्तार हैं। उल्लेखनीय है कि, एसीबी के मामले में सूचनाकर्ता/प्रार्थी खुद ईडी है।

 

 

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